नई दिल्ली । दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है। चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में आप के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है।
करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर था। ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे।
चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा से पहले ताहिर हुसैन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की थी। ताहिर पर जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से भी बातचीत करने का आरोप है। ताहिर हुसैन ने लोगों से बात की थी और उसी वक्त तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे तब दिल्ली में हिंसा कराया जाएगा। हालांकि चार्जशीट में उमर खालिद को आरोपी नहीं बनाया है।
पिछले 21 मई को ताहिर हुसैन की तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली हिंसा के मामले में मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था। पिछले 2 मई को भी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। ताहिर पर अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है।
ताहिर हुसैन को 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उसकी सरेंडर करने की याचिका खारिज कर दी गई। 5 मार्च को ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तरफ से पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया। ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए।