धनबाद। कतरास थाना क्षेत्र निवासी महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद न्यायालय से जमानत अर्जी पर रोक लगा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की न्यायालय के द्वारा विधायक ढुल्लू महतो को जमानत नहीं दी गयी। इसके पूर्व अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की न्यायालय ने भी विधायक को जमानत देने से इंकार कर दिया था। ढुल्लू महतो ने 11 मई को किया था आत्मसमर्पण: पूर्व भाजपा नेत्री महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस की लगातार छापेमारी से परेशान हो कर विधायक ढुल्लू महतो ने विगत 11 मई को धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। तब से वह न्यायायिक हिरासत में धनबाद जेल में बंद हैं।
विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी पर 8 जून को न्यायालय में सुनवाई हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने विधायक की जमानत पर रोक लगा दी है। विधायक की ओर से दलील देते हुए वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी और अन्य ने कहा कि विधायक को राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया है।
महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म मामले में ढुल्लू की जमानत अर्जी खारिज
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