आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने रूपा तिर्की के माता-पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। रूपा तिर्की मृत्यु के मामले में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने डीजीपी और एसएसपी को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रूपा तिर्की के माता-पिता को उचित सुरक्षा मुहैया करायी जाये। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की की जांच से जुड़े पहलुओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
बता दें कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की लाश उनके आवास में फंदे से लटकी हुई पायी गयी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इसके लिए एक सदस्यीय आयोग गठित करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। लेकिन रूपा तिर्की के माता-पिता मामले की सीबीआइ जांच की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने जहां जांच के बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है, वही रूपा तिर्की के माता-पिता को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
रूपा तिर्की के माता-पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का हाइकोर्ट का निर्देश
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