दिल्ली हाई कोर्ट ने दसवीं की परीक्षा के रिजल्ट के लिए सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों को अंकों के मूल्यांकन संबंधी क्राइटेरिया को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग करनेवाले याचिकाकर्ता एनजीओ को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब ऐसी ही याचिका पर कोर्ट पहले नोटिस जारी कर चुकी है तो आपने दोबारा याचिका क्यों दायर किया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने याचिकाकर्ता एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल से कहा कि किस आधार पर उसने यह आवेदन दायर किया है, जब उनकी याचिका पर पहले से ही नोटिस जारी हो रखा है। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद से परिस्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आया है जिसके आधार पर वेकेशन बेंच के सामने यह याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया। एनजीओ ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे मार्क्स असेसमेंट क्राइटेरिया को अपनी वेबसाइट पर डिस्पले करें।
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