रांची : अतिक्रमण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने बड़ा तालाब के लिये प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को जमा करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करने को कहा है. इसके साथ ही हिनू इलाके में नदी की जमीन को अतिक्रमण के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण करने वाले लुकाछिपी का खेल खेल रहे हैं. जिन्होंने अतिक्रमण किया वह पावरफुल लोग हैं, लेकिन कोर्ट के सामने सभी बराबर हैं. सार्वजनिक जगहों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है. इसका बुरा असर इकोलॉजी पर पड़ रहा है. इस जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव और याचिकाकर्ता अधिवक्ता खुशबू कटारूका अदालत के समक्ष उपस्थित हुई.
कोर्ट ने कहा अतिक्रमण करने वाले लोग पावरफुल, लेकिन अदालत के सामने सब बराबर
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