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    Home»Top Story»शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 साल की सजा
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    शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण के दोषी को 10 साल की सजा

    shivam kumarBy shivam kumarJune 26, 2024Updated:June 26, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दो साल तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी देवलाल बेदिया को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त सिल्ली के हलमाद बरवाटोली का रहने वाला है। आरोपी देवलाल बेदिया नाबालिग पीड़िता के साथ साल 2014 से 2016 तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा था।

    वर्ष 2017 में उसकी शादी करने को लेकर पंचायत बैठी थी। इसमें शादी को लेकर वह तैयार हुआ था, लेकिन तीन साल बाद 20 जून 2020 को चोरी चुपके उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिली तो अभियुक्त के घर वह परिजन के साथ पहुंची। 24 जून 2020 को शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसके बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता जिस समय प्राथमिकी दर्ज करायी थी, उस समय उसकी उम्र 21 साल थी। लेकिन घटना के समय उसकी उम्र 15 साल ही थी। इसी के आधार पर मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह प्रस्तुत किया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया था।

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    shivam kumar

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