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    Home»Top Story»कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा
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    कर्मियों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा

    shivam kumarBy shivam kumarJune 29, 2024Updated:June 29, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवकों (ग्रुप डी को छोड़कर) को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवकों को एचआरएमएस पोर्टल के जरिये 15 जुलाई तक संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य है। पांच साल की परफॉरमेंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 का परफॉरमेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करना होगा।

    इसमें प्रतिवेदक पदाधिकारियों के स्तर से आॅनलाइन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है, जबकि पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 10 जुलाई है। सरकारी सेवकों और राज्य सेवा के अफसरों द्वारा तय समय सीमा पर रिपोर्ट जमा नहीं करने पर आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही प्रमोशन में भी पेंच फंस सकता है। बताते चलें कि राज्य प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को प्रत्येक तीन साल पर यह ब्योरा जमा करना होता है, लेकिन कई अधिकारियों ने राज्य सरकार को अपनी संपत्ति के बारे में कोई सूचना पिछले कुछ वर्षों से नहीं दी है।

     

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