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    Home»Top Story»रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के मामले में 6 जुलाई को सुनवाई
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    रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के मामले में 6 जुलाई को सुनवाई

    shivam kumarBy shivam kumarJune 11, 2024Updated:June 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मंगलवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए पूर्व में समन जारी किया था, जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न नहीं होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि छह जुलाई निर्धारित की है।

    इससे पूर्व कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी ने पूर्व में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता बिनोद कुमार साहू ने पैरवी की। यह जानकारी अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने दी।

    उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।

     

     

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