-पुलिस एक्शन नहीं लेगी, तो कोर्ट सख्त आदेश के लिए बाध्य होगा
रांची। झारखंड में ड्रग्स के कारोबार में राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में धड़ल्ले से अफीम- चरस, गांजा आदि बिक्री पर कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब में दाखिल कर बताने को कहा है कि राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जवाब मांगा है। इससे पूर्व मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार को कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी देते हुए शपथ पत्र देने को कहा है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
कोर्ट ने मौखिक कहा कि पुलिसकर्मी मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह तीन बजे तक खुले रहने देते हैं। मादक पदार्थ की खरीद बिक्री पर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जो चिंता का विषय है। प्रतीत होता है कि पुलिस की भी इसमें संलिप्तता है। ड्रग्स की खरीद बिक्री रोकथाम पर पुलिस एक्शन नहीं लेगी, तो कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगी। मामले में पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि झारखंड में ड्रग्स के कारोबार में रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाइकोर्ट सख्त आदेश पारित करेगा। खूंटी में अफीम के फसलों को नष्ट करने और अफीम, चरस, गांजा आदि ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।