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    Home»झारखंड»साहिबगंज में गंगा फेरी के टेंडर पर रोक से हाइकोर्ट का इनकार
    झारखंड

    साहिबगंज में गंगा फेरी के टेंडर पर रोक से हाइकोर्ट का इनकार

    shivam kumarBy shivam kumarJune 19, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी पर फेरी के लिए निकाले गये टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, साहिबगंज अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि साहिबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रहा है। नियमों में जो बदलाव किये गये हैं, उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है, लेकिन राज्य सरकार की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की।

     

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