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    Home»Top Story»दहेज हत्या में दोषी पति को 14 वर्ष का सश्रम कारावास
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    दहेज हत्या में दोषी पति को 14 वर्ष का सश्रम कारावास

    shivam kumarBy shivam kumarJune 10, 2024Updated:June 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    कोडरमा। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने पति अनवर अंसारी को भादवि 304 बी तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सोमवार को सुनाई। यह मामला वर्ष 2019 का है। इसे लेकर मरकच्चो थाना कांड संख्या 79/19 एवं सत्रवाद 101/19 दर्ज किया गया था।

    थाना को दिए आवेदन में मृतका के पिता याकूब अंसारी ने कहा था कि उसकी पुत्री की शादी 2017 को अनवर अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। कुछ दिनों तक वह ससुराल में ठीक से रही। उसके बाद उसे ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पंचायती भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच उसे एक पुत्री हुई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आपकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने के बाद वे लोग तुरंत अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे। तो वहां देखा कि उनकी पुत्री नूरजहां खातून एवं नातिन नेहा परवीन की हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया है।

    अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

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