नई दिल्ली:  अदालत ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा व डीएमके की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी पर इस मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा कि मामले के व्यापक और तकनीकी रिकॉर्ड की वजह से फाइलों को अभी भी देखा जा रहा है और इसमें पर्याप्त समय लग सकता है।

अदालत ने 26 अप्रैल को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, राजा ने 2जी मोबाइल तरंगों व दूरसंचार कंपनियों को संचालन लाइसेंस आवंटन करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये डीबी ग्रुप से कलैगनार टीवी को स्थानांतरित किया गया, जो स्वान प्राइवेट लिमिटेड को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले रिश्वत के तौर पर दिए गए थे।

यह माना जाता है कि राजा, कनिमोझी, डीएमके सुप्रीमो एम.करुणानिधि की पत्नी दयालु अमाल व अन्य ने एक साजिश रची और वे सभी 200 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहे।

राजा सहित सभी अभियुक्त जमानत पर बाहर हैं।

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