ई-कॉमर्स कंपनियों की तय होगी जवाबदेही

बिजनेस डेस्कः अगर आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई चीज खरीदते हैं और वह खराब या कमतर गुणवत्ता की निकलती है तो इसके लिए न केवल उसके विनिर्माता को बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार ई-कॉमर्स के लिए नए नियम बना रही है, जिसमें ‘इलैक्ट्रॉनिक सर्विस प्रदाता’ को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाएगा ताकि ऐसे प्लेटफॉर्म अपनी जवाबदेही से बच नहीं पाएं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा बनाए जा रहे नियम में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों के हित में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं के साथ किए गए नियम एवं शर्तों का अनिवार्य रूप से खुलासा करें। अधिकारियों ने कहा कि नए नियमों को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम में भी शामिल किया जाएगा। यह अधिनियम अभी संसद में मंजूरी के लिए लंबित हैं।

नए नियमों का सभी को करना होगा पालन
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ई-कॉमर्स के नए नियम में दिशा-निर्देशों का संपूर्ण और समग्र उल्लेख होगा, जिसका सभी को पालन करना होगा और इससे इस क्षेत्र में आवश्यक स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि नए ई-कॉमर्स नियमों में ग्राहकों की डाटा की निजता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी ई-कॉमर्स कम्पनियों को ग्राहकों तथा अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के डाटा की निजता की सुनिश्चित करने की गारंटी देनी होगी। डाटा की निजता में किसी तरह के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है।

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