रामपुर : समाजवादी पार्टी नेता एवं रामपुर सांसद आजम खान के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। अब आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है। इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर अदालत ने 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा अदालत ने 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश भी दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी आजम पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
शुक्रवार को उप जिलाधिकारी (सदर) प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया है। यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था।