केंद्र सरकार (Central Government) ने शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को बताया है कि सभी राज्यों को परामर्श भेजा गया था कि जहां लॉकडाउन (Lockdown) में छूट दी गई है, वहां पर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए. हाई कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, ”19 जून और फिर 28 जून को एमएचए ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की थी.” केंद्र ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि उसने सभी राज्यों को कोरोना से जुड़े निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है.

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों की मीडिया में आईं तस्वीरों को देखने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. अपने जवाब में केंद्र सरकार ने लगातार कम हो रहे दैनिक कोरोना मामलों के बीच गतविधियों को दोबारा खोलने का भी बचाव किया है. सरकार ने उसे जरूरी प्रक्रिया बताया है. हालांकि, यह भी कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कैलिब्रेटेड है.

सरकार ने कहा है कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए जारी निर्देशों में चेहरा ढंकना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, घर से काम करना, स्क्रीनिंग, हाईजीन और बार-बार सैनिटाइजेशन शामिल है. हाई कोर्ट को सरकार ने यह भी बताया है कि केंद्र ने राज्यों को त्वरित और टारगेट एक्शन के लिए रूपरेखा भी शेयर की थी. केंद्र ने कहा कि यह फ्रेमवर्क कोरोना के प्रभावी प्रबंधन की बात करता है, जिसमें 5 फोल्ड स्ट्रेटजी है. यह टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है.

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