रांची। मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दूबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 4 प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दूबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवीकार है। बता दें कि निशिकांत दूबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि घटना के 6 माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी है, दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल 4 प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गयी थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए है उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है। एफआईआर नहीं। बता दें कि मामले को लेकर देवघर टाउन थाना में कांड संख्या 527/2021 दर्ज किया गया था।