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    Home»Breaking News»मणिपुर सरकार ने इंटरनेट चालू करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
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    मणिपुर सरकार ने इंटरनेट चालू करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

    azad sipahiBy azad sipahiJuly 10, 2023Updated:July 10, 2023No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली। मणिपुर सरकार ने राज्य में सीमित रूप से इंटरनेट चालू करने के मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा।

    मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। तब चीफ जस्टिस ने इस पर 11 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही। मेहता ने आज ही सुनवाई करने का आग्रह किया। उसके बाद कोर्ट ने आज ही इस मामले को मणिपुर हिंसा मामले के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया।

    सात जुलाई को हाई कोर्ट ने राज्य में सीमित इंटरनेट चालू करने का आदेश दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम वाले स्थानों पर इंटरनेट बहाल करने का आदेश दिया था। इसके पहले 6 जुलाई को मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था । कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट जा सकते हैं।

    मणिपुर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैतई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने पर विचार करे। इसके बाद मणिपुर में हिंसा फैल गई थी।

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