रांची। झारखंड हाइकोर्ट में कांके विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण मामले में सुरेश बैठा और राज्य सरकार की अपील के अलावा समरी लाल की दाखिल अपील की सुनवाई गुरुवार को हुई। कोर्ट को बताया गया कि समरी लाल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसके बाद वादी और प्रतिवादी ने इस अपील को वापस ले लिया गया।
सुरेश बैठा और राज्य सरकार की अपील वापस होने के साथ राज्य जाति छानबीन समिति को समरी लाल के मामले में अंतिम आदेश पारित करने की छूट मिल गयी है। अपील पर पूर्व के सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि राज्य जाति छानबीन समिति की जांच कांके विधायक समरीलाल के मामले में जारी रहेगी, लेकिन समिति अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी। गुरुवार को इन तीनों अपील के वापस लिए जाने के बाद यह अंतरिम राहत समाप्त हो गया है।
हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने समरी लाल की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत करार दिया था। साथ ही राज्य छानबीन समिति द्वारा समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किये जाने के आदेश को रद्द कर दिया था।