रांची। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाये गये अमित कुमार सोनी को एक वर्ष की सजा और 24 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अमित सोनी ने चेक दिया था। यह राशि उस चेक के बदले देय होगी, जो बाउंस हो गया।
दरअसल अमित सोनी ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के 19 लाख 85 हजार के दो अलग-अलग चेक दिये थे। वह बाउंस कर गया था। इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था, जिस पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज की कोर्ट में सुनवाई हुई। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की।