रांची। हाइकोर्ट में स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग का पक्ष रखने के लिए लीगल रिटेनर की जरुरत है। महाधिवक्ता कार्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के मुताबिक वकालत के पेशे में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले वकील लीगल रिटेनर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होंगे। उन्हें 20 हजार रुपये का मासिक वेतन दिया जायेगा। झारखंड में किसी भी बार में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अपनी नियुक्ति के लिए महाधिवक्ता कार्यालय में 8 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं।

