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    Home»Top Story»झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
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    झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

    shivam kumarBy shivam kumarJuly 29, 2024Updated:July 29, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता रद्द करने से संबंधित मामले में झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यहां बता दें कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाये जाने के लिए नोटिस जारी नहीं करने पर अजय मारू ने आपत्ति जतायी थी। इसके बाद वर्ष 2020 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने एवं जेएससीए के क्लब एवं स्टेडियम की फैसिलिटी सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

    प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि उनकी ओर से झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठायी गयी थी, इसके बाद एसोसिएशन ने इन पर कार्रवाई करते हुए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की किसी भी एक्टिविटी में उनके पार्टिसिपेशन पर रोक लगा दी थी। उनकी आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गयी थी । हालाकि इस संबंध में क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया है। प्रार्थी ने एसोसिएशन की कार्यवाही में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया है। साथ की झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम एवं क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का आग्रह किया है।

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