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    Home»देश»पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश: एक सप्ताह में खोला जाए शंभू बॉर्डर
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    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश: एक सप्ताह में खोला जाए शंभू बॉर्डर

    shivam kumarBy shivam kumarJuly 10, 2024Updated:July 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    चंडीगढ़। पंजाब एवं ने हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि हरियाणा सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे और वहां से बैरिकेड हटाए। हाईकोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है और इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।

    सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर वे शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा देते हैं तो फिर किसान अंबाला में घुस जाएंगे और एस पी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में किसानों को हरियाणा में घुसने या घेराव करने से नहीं रोका जा सकता। उल्लेखनीय है कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद चल रहा है और पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है।

    हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में किसान नेता मनजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली, लेकिन इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम बार-बार पूछ रहे हैं कि किस संविधान और कानून के तहत सड़क पर दीवारें बनाई गईं। सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर यह सड़कें बंद की थी। यह आम जनता, किसानों और व्यापारियों की राजधानी जाने की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि हम यहां नहीं बैठना चाहते, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हम इस बारे में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे और अगले संघर्ष का एलान करेंगे।

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