-देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के डीसी को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश
-मुख्य सचिव को बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई पर नजर रखने का आदेश
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां जनसंख्या की स्थिति में कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हाइकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आपकी जमीन पर रह रहे हैं और तमाम सुविधाएं उठा रहे हैं। इनको चिह्नित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। कोर्ट ने देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें वापस भेजें। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश रोकें।
कोर्ट ने इन उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के संबंध में दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि वह उक्त छह जिलों के डीसी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के संबंध में खुद निगरानी रखें। कोर्ट ने मौखिक कहा कि यह किसी राज्य या जिले का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने से हर हाल में रोकना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई निर्धारित की है।