रांची। चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम केस के आरोपी और पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को ED और प्रेम प्रकाश की ओर से बहस सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ में प्रेम प्रकाश की बेल पर सुनवाई हुई. बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था. सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी हो चुकी है.