नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप प्रवक्ता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की एक शिकायत लौटा दी। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ यह शिकायत 10 मई को आप के निलंबित सदस्य कपिल मिश्रा पर हुए हमले को लेकर की गई थी।
अतिरिक्त वरिष्ठ दिवानी न्यायाधीश वी. के. गौतम ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के राज्य कार्यकारी सदस्य अंकित भारद्वाज ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत कर अदालत से दोनों को अभियुक्त बनाए जाने का आदेश देने की मांग की थी।
अदालत ने शिकायत लौटाते हुए भारद्वाज को मामले पर सुनवाई करने का अधिकार रखने वाली अदालत में शिकायत करने का निर्देश दिया।
भारद्वाज ने अपनी शिकायत में कहा था कि 10 मई को अंकित भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने धरने पर बैठे निलंबित आप सदस्य कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया था और बाद में पता चला कि हमला करने वाला व्यक्ति आप का कार्यकर्ता था।
लेकिन आप कार्यकर्ताओं और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा से संबद्ध अंकित भारद्वाज पर मिश्रा पर हमला करने का आरोप मढ़ दिया और मीडिया और सोशल नेटवर्क पर भी इस खबर को प्रचारित-प्रसारित किया।
यहां तक कि संजय सिंह ने बीजेवाईएम के सदस्य अंकित भारद्वाज का फेसबुक प्रोफाइल प्रदर्शित करते हुए उन्हें हमलावर बताया था। केजरीवाल ने बीजेवाईएम के अंकित भारद्वाज को हमलावर बताने वाला ट्वीट रीट्वीट किया था।