नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में पॉलिथीन की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध को मंजूरी दे दिया है। एनजीटी के इस फैसले के अब 50 माइक्रोन से भी कम मोटाई वाले पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि इस तरह के पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले को लेकर एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह के प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किए जाते हैं तो 5,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माने के तौर पर देना होगा।

बता दें कि प्राधिकरण ने 31 जुलाई को ही इस तरह का फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद भी शहर में प्लास्टिक के इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से हो रही थी, जिसके खफा एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए इस फैसले को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ इस पर रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।

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