पटना: पटना हाईकोर्ट ने भी बुधवार को पूर्व सांसद और लालू के करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन को बड़ा झटका देते हुए तेज़ाब काण्ड में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उम्र कैद की सजा में कोई राहत नहीं दी है। शाहबुद्दीन के साथ ही चार अन्य की भी सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।
बतादें कि बिहार के चर्चित तेजाब हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को कम करने की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा है, शहाबुद्दीन अभी इसी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आरजेडी नेता शाहबुद्दीन ने 16 अगस्त, 2004 को सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया था, अपहरण के बाद राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था। बाकी सभी पर तेजाब डाल कर हत्या कर दी गयी थी। हालाँकि बाद में राजीव की भी हत्या कर दी गयी थी।
इस मामले में सीवान की निचली अदालत ने साल 2015 में शहाबुद्दीन सहित चार अन्य को दोषी मानते हुए इस जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
वहीँ उम्र कैद के फैसले को चुनौती देते हुए शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया था। जिसपर बुधवार को हाईकोर्ट ने भी शाहबुद्दीन को झटका देते हुए याचिका रद्द कर सजा में कोई राहत नहीं दी है।