आतंकियों को कथित वित्तीय मदद पहुंचाने के मामले में दस साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशलय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। इस दौरान शब्बीर शाह ने अदालत में एक याचिका दाखिल की और कहा कि ईडी ने उससे जबरदस्ती दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं। अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की ईडी हिरासत छह दिन के लिए और बढ़ा दी है।

वहीं इस मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने कोर्ट में कहा, यह सब राजनीतिक बदला है। इस पर ED के वकील ने कहा, शाह जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या शाह भारत माता की जय कह सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने हस्ताक्षेप करते हुए कहा कि टीवी स्टूडियो न बनाए।

आपको बता दें कि बुधवार को ईडी ने कोर्ट से शाह की सात दिन की हिरासत और मांगी, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश पंडित इस आग्रह से सहमत नहीं हुए। एजेंसी ने कहा कि उसे बड़ी साजिश के खुलासे के लिए शाह की सात दिन की हिरासत और चाहिए। शाह के वकील एमएस खान ने ईडी के आग्रह का विरोध किया।

अलगाववादी नेता को उसकी सात दिन की हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। उसे 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने पूर्व में शाह को 2005 के उस मामले के संबंध में समन जारी किया था जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को गिरफ्तार किया था।

क्या है शाह पर आरोप
अभियोजन के अनुसार वानी ने दावा किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत शाह और वानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसने कहा था कि वानी को काफी मात्रा में गोला-बारूद और 63 लाख रपये के साथ गिरफ्तार किया गया था जो उसे 26 अगस्त 2005 को कथित तौर पर पश्चिम एशिया से ‘हवाला’ माध्यमों से मिला था।

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