सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासकों की समिति (सीओए) को बीसीसीआई के लिए एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के कहा है। साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई के इन तीनों अधिकारियों को 19 सितंबर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर ये बताने को कहा है कि आखिर क्यों बीसीसीआई ने अब तक लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
गौरतलब है कि बीसीसीआई ने पिछले महीने हुई अपनी विशेष आम सभा (एसजीएम) में लोढ़ा कमिटी की बाकी सिफारिशों को तो लागू करने के लिए सहमति दे दे थी, लेकिन उसने पांच प्रमुख सुधारवादी सिफारिशों को लेकर आपत्ति जताई थी। इन प्रमुख सिफारिशों में एक राज्य एक वोट, राष्ट्रीय चयन समिति में सदस्य संख्या की सीमा, बोर्ड परिषद में सदस्य संख्या की सीमा, अधिकारियों की आयु और कार्यकाल को सीमित करना और अधिकारियों की ताकत और कार्यों को विभाजित करना शामिल है।