रांची। चारा घोटाला के तीन मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत अवधि झारखंड हाइकोर्ट ने बढ़ा दी है। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कोर्ट को बताया कि एशियन हर्ट इंस्टीट्यूट, मुंबई में लालू प्रसाद को इलाज के क्रम में छह अगस्त को भर्ती किया गया है। इसलिए उनकी जमानत की अवधि बढ़ायी जाये। सीबीआइ ने जमानत अवधि बढ़ाने के आग्रह का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पता चले कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। कोर्ट ने समय कम रहने के कारण लालू प्रसाद की जमानत की अवधि 20 अगस्त तक बढ़ाते हुए सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। लालू प्रसाद की जमानत अवधि खत्म होने के बाद 15 अगस्त को जेल में सरेंडर करना था। बता दें कि चारा कांड संख्या आरसी 64ए/96, आरसी 38ए/96 तथा आरसी 68ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को सजा सुनायी है।

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