लोहरदगा। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के चिपो ठेकाटोली में 17 अप्रैल 2016 को एक ही परिवार के तीन लोगों को जिंदा जला दिया गया था। अंधविश्वास और अफवाह के कारण तीनों को घर मे बंद कर आग लगा दी गयी थी। इससे तीनों की मौत हो गयी थी। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला काफी चर्चित हुआ था। गोवर्धन उरांव पर ग्रामीणों का आरोप था कि वह ओझागुनी करता था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अग्निशमन विभाग के कर्मियों को आग पर काबू पाने में 24 घंटे लग गये थे। घटना में एक ही परिवार गोवर्धन उरांव, मादो भगताइन और सुखमनिया भगताइन की मौत हो गयी थी। कैरो थाना पुलिस ने कांड संख्या 9/16 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद घटना में शामिल लोगों को जेल भेजा गया था।
अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सतीश सिन्हा, अपर लोक अभियोजक मनोज झा और सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने न्यायालय में दलीलें पेश की। मृतकों पर ग्रामीणों को संदेह था कि वह बच्चा चोरी कर बलि देता है। डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था। अदालत ने लगभग तीन साल तक ट्रायल और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 22 लोगों को मामले में दोषी पाया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
इन्हें मिली सजा
इसमें कैरो थाना क्षेत्र के गुड़ी गांव निवासी धनी उरांव के पुत्र बीरू उरांव, दशरा उरांव का पुत्र सोमनाथ उरांव, गोवर्धन साहू का पुत्र पारस साहू, मुंशी साहू का पुत्र देशीमुन्ना साहू, महादेव उरांव का पुत्र राम उरांव, धनेश्वर साहू का पुत्र दिवाकर साहू, बाघी निवासी सुलेमान खाखा का पुत्र माइकल खाखा, जीवन मिंज का पुत्र प्रवीण मिंज, बोनीफास मिंज का पुत्र जीवन मिंज, उदय साहू का पुत्र रामपूजन साहू, बिरसा उरांव का पुत्र धुरी उरांव, लोरेंस खाखा का पुत्र मुनित खाखा, फिलिप तिर्की का पुत्र इरकान तिर्की, एडवर्ड तिर्की का पुत्र नोवेल तिर्की, रूपस खाखा का पुत्र मिराज खाखा, चिपो निवासी दल्लू मुंडा का पुत्र एतवा पाहन, गुड़ी सिंभूटोली निवासी ओजीला कुजूर का पुत्र अमन कुजूर, चिपो बगीचा टोली निवासी गोवर्धन उरांव का पुत्र संदीप उरांव, सोहन यादव का पुत्र विजय यादव, मकू यादव का पुत्र झरी उर्फ झरिया यादव, महली उरांव का पुत्र मन्ना उरांव, चिपो डिपा टोली निवासी गुरमा उरांव का पुत्र राजू उर्फ राजकुमार उरांव शामिल हैं।

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