माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 41वीं बैठक 27 अगस्त को हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति देने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि जीएसटी परिषद की पूर्ण बैठक 19 सितंबर को होगी, जिसका एजेंडा अभी तय होना है।
सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की 41वी बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों की क्षतिपूर्ति का होगा। ये बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी। राज्यों को क्षतिपूर्ति देने में आ रही दिक्कत और राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज उठाने की वैधता पर महान्यायवादी की राय पर विचार जानने के बाद ये बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक महान्यायवादी (सरकार का मुख्य विधि अधिकारी) की राय है कि केंद्र के पास राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी कमी की भरपाई अपने कोष से करने को लेकर कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। ऐसे में राज्यों को राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए बाजार उधारी के विकल्प को देखना पड़ सकता है। इस बारे में जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय करेगा।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत राज्यों को माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राजस्व में होने वाले किसी भी कमी को पहले 5 साल तक पूरा करने की गारंटी दी गई है। जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू हुआ था। कमी का आकलन राज्यों के जीएसटी संग्रह में आधार वर्ष 2015-16 के तहत 14 प्रतिशत सालाना वृद्धि को आधार बनाकर किया जाता है।