रांची। हाइकोर्ट के आदेश के बाद शहर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम के इस अभियान के खिलाफ बंधुनगर के चालीस लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। वादियों की तरफ से एडवोकेट देवर्षि मंडल ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली है। सिर्फ अखबारों में नोटिस जारी कर दी गयी है। इसके बाद ही लोगों ने नगर निगम में आवेदन दिया, लेकिन उनका पक्ष सुने बिना ही नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया, जो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट-2012 का उल्लंघन है। नियमानुसार उनके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपील दाखिल करने का भी अधिकार है, लेकिन नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निगम की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए उनका पक्ष सुना जाये।

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