कोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगा जवाब
रांची। निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता को मिली राहत को हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने एडीजी अनुराग गुप्ता को सरकार के जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने छह सितंबर तक अनुराग गुप्ता के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अनुराग गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अंकित ने पक्ष रखते हुए सरकार द्वारा दाखिल किये गये जवाब का प्रतिउत्तर जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। बचाव पक्ष के आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि तय की है।
पीसी एक्ट लगाये जाने के खिलाफ एडीजी पहुंचे कोर्ट
बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2016 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) लगाये जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। रांची पुलिस ने सीआइडी के तत्कालीन एडीजी अनिल पालटा द्वारा जारी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर केस में पीसी एक्ट जोड़ने के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने पीसी एक्ट जोड़ने की अनुमति रांची पुलिस को दी थी।
जानकारी के मुताबिक, एडीजी अनुराग गुप्ता ने इस मामले में अपने निलंबन की वापसी को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। साथ ही इस मामले में चुनाव आयोग को भेजी गयी सीडी और मूल यंत्र की जल्द-से-जल्द जांच कराने की मांग भी की है।
अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।