रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद अंजुमन इस्लामिया चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी। अब तय समय पर ही चुनाव होगा। हाई कोर्ट से आगामी 29 अगस्त को होने वाले अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है। हाई कोर्ट में अकीलुर्ररहमान की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हालांकि, बीते दिनों अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को भी हाजिर होने का आदेश दिया था।
अदालत में प्रार्थी ने अधिवक्ता मुख्तार खान के माध्यम से मतदाता सूची में त्रुटि की बात कही थी। इस पर अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की दलीलों को सही माना और प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। ऐसे में पूर्व से ही निर्धारित 29 अगस्त को अंजुमन इस्लामिया कमेटी की चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी।