रांची। सीबीआई कोर्ट 28 अगस्त को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला कांड संख्या (आरसी 48ए/96) मामले में 124 आरोपितों के खिलाफ फैसला सुनाएगा। यह मामला 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। इससे पूर्व सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी। साथ ही फैसले की तिथि पर इन सभी आरोपितों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दौरान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।

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