-ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि बढ़ी
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत किसानों का वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी योजना की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया गया है। वहीं, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मियों को समायोजित करने, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए दिशा निर्देश, मुख्यमंत्री मंईयां योजना अब आॅफलाइन आवेदन स्वीकृत करने समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
अब तक 4.73 लाख किसानों ने उठाया है लाभ:
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1900.35 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया। सरकार ने दो लाख रुपये तक कृषि ऋण माफी की घोषणा की थी। इस संबंध में 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक के निर्णय के आलोक में कैबिनेट ने ऋण माफी योजना में संशोधन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो लाख रुपये तक ऋण माफ किये जायेंगे। इसका कट आॅफ डेट 31 मार्च 2020 रखा गया है। इस पर लगभग 750 करोड़ व्यय होने की संभावना है।
मानकी और परगनैत को 6000 रुपये मिलेंगे:
कैबिनेट ने झारखंड के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जानेवाली सम्मान राशि बढ़ाने की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल और तावेदन को देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। मानकी और परगनैत को 6000 रुपये और मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4000 रुपये सम्मान राशि दी जायेगी। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान लगाया गया है।
—कैबिनेट के अन्य फैसले–
-झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन।
-डीएसपी एक्ट को छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा।
-मानसून सत्र को घटनोत्तर स्वीकृति।
-विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज पर हो रहे खर्च को घटनोत्तर मंजूरी।
-मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा निर्देश को मिली मंजूरी।
-एमजीएम अस्पताल में दो संविदा कर्मी को नियमित किया गया।
-नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन।
-मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी।
-कोडरमा-चाइबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी।
-झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली में संशोधन।
-जिला योजना अनावध नियमावली में संशोधन।
-वनारक्षी संवर्ग के 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर नये पद सृजन को मंजूरी।
-अवर वन क्षेत्र कर्मी नियमावली को मंजूरी।
-देवघर के पलोजोरी में 31 एकड़ जमीन 16 करोड़ की राशि में ईसीएल को दी गयी।
-दुमका के मसलिया एवं रानीश्वर में लिफ्ट सिंचाई योजना में संशोधन।
-बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने के लिए दिशा निर्देश।
-मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा उद्धव सिंचाई योजना को मंजूरी।
-विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ की राशि की घटनोतर मंजूरी।
-एयर एंबुलेंस की वर्तमान दरों में संशोधन, कम की गयी राशि, सरकार द्वारा संचालित है योजना।
-मुख्यमंत्री सचिवालय में विधिक कोषांग के गठन को मंजूरी।
-बिरसा फसल बीमा योजना होगी शुरू। कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ की मंजूरी।