रांची. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेड-पे सात हजार रु. देने पर रोक लगा दी गई है। इस बैच में रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य में 751 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उच्च, तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सातों विश्वविद्यालयों में वर्ष 2006 के बाद नियुक्त यूनिवर्सिटी शिक्षकों को एजीपी सात हजार भुगतान करने पर रोक लगाने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वर्तमान में इस बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर को छह हजार रु. ग्रेड-पे दिया जा रहा है। इस बैच के नाराज शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के 10 वर्ष के बाद न तो प्रमोशन मिला है। न ही ग्रेड-पे में बदलाव किया गया है।
नियम के खिलाफ भुगतान किया तो विवि जिम्मेदार : विवि. शिक्षकों को 31 दिसंबर 2008 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन्हें यूजीसी द्वारा 2010 में आई नई नियमावली के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन राज्य में यूजीसी के अनुसार नियमावली नहीं बनी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि नियम नहीं बनने के बाद भी विवि शिक्षकों को एजीपी 7000 रु. दिया जाना नियम के खिलाफ है। फिर भी कोई विवि पेमेंट करता है तो वह जिम्मेदार होगा।