रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में बुधवार को निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा उल्लंघन मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में झारखंड हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा भाजपा सांसद सह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी एवं निशिकांत दुबे के बेटे के खिलाफ भी किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी है। निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने देवघर उपायुक्त, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज एवं कुंडा थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। मामले में प्रार्थी की ओर से दलीलें, पेश करते हुए अदालत को बताया गया कि सनसेट के आधे घंटे बाद भी टेक ऑफ हो सकता है। उस दिन सनसेट का टाइम 6:03 था, जबकि टेक ऑफ का टाइम था 6:17। ऐसी घटनाओं में उपायुक्त को शिकायत करने का अधिकार नहीं हैं।

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