रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि जनजातीय समुदाय के व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

उल्लेखनीय है कि यह विधेयक 22 दिसंबर, 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11 फरवरी को राज्यपाल द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई थी। इसके बाद राज्यपाल को बिल के प्रावधानों में वर्णित कोर्ट फीस वृद्धि के विरुद्ध बहुत सारे अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए। राज्यपाल को 25 जुलाई को झारखंड राज्य बार काउंसिल से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें राज्यपाल से आग्रह किया गया है वे राज्य सरकार से कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने और इसे विधि-सम्मत उचित तरीके से तय करने के लिए निदेशित करें। राज्यपाल ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए राज्य सरकार को इस विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देशित करने का निर्णय लिया।

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