रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने शनिवार को सिंगल बेंच के आदेश को दरकिनार कर जेपीएससी को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया से 26 अगस्त, 2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाये। रिवाइज रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाये, जिनका सर्टिफिकेट 10 अगस्त, 2020 का है।

इस संबंध में याचिकाकर्ता स्वप्निल मयुरेश और विवेक हर्षिल ने लेटेस्ट पेटेंट अपील (एलपीए) दायर की थी।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने बहस की। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।

एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद डबल बेंच में एलपीए दायर की गयी थी।

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