अररिया। अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट संख्या द्वितीय संतोष कुमार गुप्ता के कोर्ट ने शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के दौरान एसएसबी जवान सहित स्थानीय लोगों को गाड़ी से कुचलने के प्रयास और गाड़ी से शराब बरामदगी मामले में आरोपी लालू यादव को दोषी मानते हुए आठ साल की सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्या -983/2019 में मुकदमें के आरोपी फुलकाहा अचरा निवासी 26 वर्षीय लालू यादव पिता – समत लाल यादव को आठ साल की सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर दोषी करार अभियुक्त लालू यादव को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भी भुगतने का आदेश भी न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है। न्यायालय ने उन्हें उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) और 45 के अंतर्गत दोषी करार दिया । धारा 30 (ए) में उन्हें पांच साल की सश्रम कारावास और धारा – 45 में आठ साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । साथ ही साथ दोनों ही धाराओं में एक – एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी दिया।मामला फुलकाहा थाना प्राथमिकी कांड संख्या 120/2019 से संबंधित है।जिसके सूचक एसएसबी निरीक्षक तनोज महाना हैं।गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने 2 अगस्त 2019 को मानिकपुर स्थित नेपाल की ओर से महिंद्रा गाड़ी संख्या बीआर06पी -8129 को शराब के साथ रंगेहाथों पीछा कर पकड़ा था और आरोपी ने उक्त गाड़ी को कुचलने की नीयत से एसएसबी और आसपास मंदिर के पास मौजूद लोगों पर चढ़ाने का भी प्रयास किया था।उक्त गाड़ी से 1680 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ था ।
मामले में तीन अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।जिसमे दो अन्य आरोपी मुकेश कुमार है,जो कि दोषी करार दिए लालू यादव का भाई और दूसरा मो. नजाम उक्त गाड़ी का चालक, बलुआ, सुपौल के निवासी हैं।दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान जारी रखा है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि दोषी आदतन अपराधी हैं । साथ ही साथ नाका के पार्टियों को कुचलने का भी काम किया है, किसी भी तरह के रियायत का हकदार नहीं है। जिस पर न्यायालय ने यह सजा मुकर्रर की।