रांची। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की याचिका पर चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने के मामले पर 31 जुलाई को रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। युवती ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।