रांची। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के निवासी आनंद कुमार दांगी को फांसी की सजा सुनाए जाने को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की याचिका और सजा के खिलाफ आनंद कुमार दांगी की अपील पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पत्नी एवं बच्ची के हत्या मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त आनंद कुमार दांगी को साक्षय के अभाव में रिहा कर दिया।
सितंबर 2023 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह ने चौपारण थाना आनंद कुमार दांगी को फांसी की सजा सुनायी थ। आरोप है कि आनंद दांगी ने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं उसने घर में सो रही डेढ़ साल की बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया था। अभियुक्त ने हत्या से ठीक पहले पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था. जांच में पाया गया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी. हजारीबाग की निचली अदालत ने आनंद कुमार दांगी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई थी. जबकि धारा 315 के तहत उसे 10 साल की कारावास और 5 हजार रुपए जुमार्ना की सजा भी सुनायी गयी थी। पुलिस ने वर्ष 2018 में मृतिका अंगिरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ चौपारण थाना में कांड संख्या 312/ 2018 दर्ज किया था।