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    Home»Top Story»बरकाकाना ट्रिपल मर्डर मामला: आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा को हाइकोर्ट ने 25 साल की कैद में बदला
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    बरकाकाना ट्रिपल मर्डर मामला: आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा को हाइकोर्ट ने 25 साल की कैद में बदला

    shivam kumarBy shivam kumarSeptember 19, 2024Updated:September 19, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में घुस कर 17 अगस्त 2019 की रात परिवार के तीन लोगों की गोली मार कर हत्या और दो लोगों को जख्मी करने के मामले में फांसी की सजा पाये अभियुक्त पवन कुमार सिंह की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील एवं राज्य सरकार द्वारा फांसी को कंफर्म करने वाली याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने पवन कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। साथ ही खंडपीठ ने रामगढ़ की निचली अदालत द्वारा उसे सुनायी गयी फांसी की सजा को 25 साल की कैद में बदल दिया। खंडपीठ ने सरकार की ओर से पवन कुमार सिंह को फांसी की सजा को कंफर्म करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।

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