नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार के एक रोडरेज मामले में आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को आज निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि रॉकी यादव को उच्च न्यायालय से मिली जमानत को निरस्त किया जाता है। रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी का बेटा है।
जानकारी के अनुसार, गया में छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोपी जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि बिहार के गया में इस साल 7 मई को हुई घटना में छात्र आदित्व सचदेव को जान गंवानी पड़ी थी।
19 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने रॉकी को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। राज्य सरकार के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी की जमानत पर रोक लगा दी। इस रोक की वजह से उसे फ़िलहाल दोबारा सलाखों के पीछे जाना होगा।
बता दें कि आदित्य सचदेवा गया के एक कारोबारी का बेटा था, जिसकी हत्या कुछ माह पूर्व रॉकी यादव से सड़क पर हुई झड़प के बाद कर दी गई थी। दोनों अपनी-अपनी गाड़ी पर उस दौरान सवार थे। रॉकी यादव की गाड़ी से गोली चली थी, जो आदित्य सचदेवा को लगी थी। जिस वक्त आदित्य को गोली मारी गई थी, उस वक्त रॉकी यादव लैंड रोवर गाड़ी पर सवार था।