नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिर से सत्ता में मौजूद पार्टी पीएमएल-एन (पाकिस्तान मुस्लिम लीग) का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने एक नया कानून प्रस्तावित किया था जिसके मुताबिक कोई भी अयोग्य विधायक राजनैतिक दल का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
पाकिस्तानी संसद में पारित हुए नए इलेक्शन बिल, 2017 पर विवाद बढ़ता इससे पहले ही राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसको मंजूरी दे दी। जिसके मुताबिक सार्वजनिक पद से अयोग्य ठहराया गया नेता किसी भी राजनैतिक पार्टी का मुखिया रह सकता है। गौरतलब है कि पनामा पेपर लीक प्रकरण के बाद भ्रष्टाचार व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसे नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष 28 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। जिसके बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा था।
हालांकि अदालती कार्रवाई की बात करें तो उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नवाज हाल ही में 2 अक्टूबर को अदालत में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने नवाज शरीफ के बच्चों और दामाद के उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ को अपने बच्चे हसन, हुसैन और मरियम के साथ अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है जिसमें नवाज के दामाद कैप्टन सफदर को भी उपस्थित होना होगा। इस पर नवाज की पार्टी पीएमएल-एन ने कहा कि नवाज मामले से बचकर लंदन नहीं जाएंगे बल्कि अदालती कार्रवाई का सामना करेंगे।