विधानसभा के मानसून सत्र में लागए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,को राज्यपाल रमेश बैश ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में किए गये संशोधन के अनुसार झारखंड के कालेजों में अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालय को ही यूनिट मानकर आरक्षण तय होगा। अभी तक कालेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण किया जाता था तथा इसी के अनुरूप नियुक्ति होती थी। यह संशोधन यूजीसी के दिशा-निर्देश पर किया गया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के जरिये शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। आयोग इसके लिए मेधा सूची तैयार करेगा, जो एक साल के लिए वैध होगी। मेधा सूची में कुल रिक्तियों के दोगुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, आयोग संबंधित विश्वविद्यालय को प्रत्येक पद के लिए एक नाम की ही अनुशंसा नियुक्ति के लिए करेगा। कालेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग अब प्रत्येक साल झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) का आयोजन करेगा।