रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन देने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के सामने मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा।

बहस के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी मुख्यमंत्री को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपित के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ईडी का समन सही नहीं है। ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रिडिकेट ऑफेंस का मामला है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजी) एसवी राजू 13 अक्टूबर को अपना पक्ष रखेंगे। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट की शरण ली थी। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इसके साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।

इससे पहले छह अक्टूबर को मामले में आंशिक रूप से सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता का आग्रह स्वीकार करते हुए याचिका की त्रुटि दूर करने के लिए समय दिया था।

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