मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की इडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि सीएम की याचिका सुनने लायक नहीं है। बता दें कि ईडी ने जमीं घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बार-बार भेजा था। अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को पांचवी बार समन जारी कर 4 अक्टूबर 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन वह नहीं पहुंचे थे। सीएम हेमंत की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया था। इस पत्र में लिखा था कि वह कानून का पालन करने वाले हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की अपेक्षा की है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ है कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की जांच में सहयोग करना होगा।

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